शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर अपनी पत्नी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार देने वाले आरोपी को घटना के चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार और आगे पढे,,,





अहम खबर बलरामपुर से है प्रार्थी सुखदेव पहाड़ी कोरवा पिता कौला पहाड़ी कोरवा, उम्र 40 वर्ष, जाति पहाड़ी कोरवा, निवासी सेरेंगाजोभी, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर रा.गंज के द्वारा थाना कुसमी में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 07.05.2025 के रात करीब 11:30 बजे आरोपी बबुआ पहाड़ी कोरवा अपनी पत्नी ढिलो बाई पहाड़ी कोरवा को शारीरिक संबंध बनाने के लिये कहने पर उसकी पत्नी के द्वारा मना करने पर दोनो पति पत्नी के बीच विवाद होने से आरोपी बबुआ पहाड़ी कोरवा के द्वारा गाली-गलौज कर पत्नी ढिलो बाई पहाड़ी कोरवा को लात मुक्का एवं पत्थर से सिर और छाती में गंभीर चोट पहुंचने से उसकी पत्नी की मौत हो गया है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 35/2025 धारा 103 (1) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा कर उनके मार्गदर्शन में प्रकरण के आरोपी बबुआ पहाड़ी कोरवा पिता सुखदेव पहाड़ी कोरवा, उम्र 24 वर्ष, जाति पहाड़ी कोरवा, निवासी सेरेंगाजोभी को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 08.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. ललित यादव, प्र. आर.595 प्रान्जुल कश्यप, आर. क. 528 मूलधर पैकरा, आर. क. 598 धीरेन्द्र चंदेल, आर. क. 701 देवचंद पैकरा, आर. कं. 221 राजेन्द्र पैकरा, आर. क. 02 हेमंत तिर्की, आर. क 1203 अनिल पैकरा, म. आर. 1148 कमली पैकरा का सराहनीय योगदान रहा।

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