यातायात नियम तोडने वालों पर यातायात पुलिस कि कार्यवाही तेज माह मई में 59 लायसेंसों का कराया गया निरस्तीकरण।



बलरामपुर@केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत् ड्राइविंग लायसेंस निलंबन हेतु चलाया जा रहा विषेष अभियान ‘‘नियम तोड़ो लाइसेंस छोडो’’।प्रदेष में बढ़ती सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं प्रभावी रोकथाम हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 19 एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 21 के तहत् ड्रायविंग लायसेंस निलम्बन की कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज द्वारा निर्देषित किया गया है।
तत्संबंध में



जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत पुलिस अधीक्षक बलरामपुर  वैभव बैंकर के निर्देषन में एवं अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय विष्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्षन में जिले में सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर विषेष अभियान ‘‘नियम तोड़ो लइसेंस छोड़ो’’ अभियान के तहत् वैधानिक कार्यवाही कि जा रही है। जिसमें ऐसे वाहन चालकों पर जो यातायात नियमों का पालन नही करते उनका लायसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा जा रहा है। जिला इकाई अंतर्गत विगत माह से अब तक ‘‘मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाने वालों’’ पर 128 प्रकरण पर कार्यवाही कि गई है जिसमें से 43 प्रकरणों मान्नीय न्यायालय में पेष किया गया है तथा 18 प्रकरणा जिला परिवहन विभाग में लायसेंस निलंबन हेतु भेजा गया है। तथा अन्य प्रकरणों और पूर्व के प्रकरणों को मिलकर माह मई में कुल 59 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है । ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।



पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निरंतर कार्य करते हुए सभी थाना चौकी व यातायात प्रभारी को निर्देशित किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी करने वाले, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले, बिना सीट, बेल्ट बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, माल वाहक वाहनों में यात्री बैठना इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में पेष करते हुये वाहन चालक का ड्राइविंग लायसेंस निलंबन हेतु जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित करने आदेशित किया गया है। जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके इसी परिपेक्ष में जिला बलरामपुर के सभी थाना चौकी अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *